दोस्तों आज की इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 91 क्या है (What is CrPC section 91 in Hindi), इसमें किस तरह से न्यायालय आदेश जारी करती है, कौनसे मामलों में आदेश जारी करती है, CrPC section 91 में क्या महत्त्वपूर्ण तथ्य होते हैं, किस तरह मामले को सुलझाया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 91 क्या कहती है (what does CrPC section 91 says in Hindi), यह धारा के बारे में जानना क्यों जरूरी है सबकुछ विस्तार से जानेंगे।
अक्सर होता है कि यदि कोई अपराध हुवा है तो यदि उसकी सूचना कोई व्यक्ति देता है तो पुलिस अपराध के बारे में पूरी जानकारी लेती है और ज्यादा तर सबूत मांगती है ताकी आसानी हो जाए मामला सुलझाने में या किसी पर शक हो तो आसानी से मुजरिम को पकड़ा जा सकता है अगर सबूत कठोर होते हैं।
कई मामलों में सबूत ना मिल पाने के कारण बहुत समय लग जाता मामले को सुलझाने में, और जो व्यक्ति शिकायत करता है उसे भी बार बार कोर्ट बुलाया जाता अक्सर शिकायत करने वाला भी बार बार कोर्ट के बुलाने कि वजह से मुकर जाता है।
तो आज हम ऐसे ही एक धारा के बारे में जानेंगे की कैसे कोर्ट किसी दस्तावेज़ या अन्य किसी चीज़ का समन कैसे जारी करती है, समन जारी करने से मतलब है कि प्रतिवादी को अदालत में हाज़िर होने के लिए अदालत की ओर से भेजी गई लिखित सूचना, जो हम इस दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 91 में देखेंगे तो आपको यह आर्टिकल अन्त तक पढ़ना है।
Most Read: CRPC Section 161 in Hindi – सीआरपीसी धारा 161 क्या है
सीआरपीसी धारा 91 क्या है (What is CRPC Section 91 in Hindi)
दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 91 के अनुसार दस्तावेज़ या अन्य किसी चीज़ पेश करने के लिए समन (प्रतिवादी को अदालत में हाज़िर होने के लिए अदालत की ओर से भेजी गई लिखित सूचना)
1 जब भी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे जांच या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अन्दर ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा हो रही हैं, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक है।
तो जिस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का ज्ञात है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो।
Eng Whenever any Court or any officer in charge of a police station considers that the production of any document or other thing is essential for the intention of any investigation or other proceeding under this Code by or before such Court or officer,
such Court may issue an ultimatum, or such officer a written order, to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attend and produce it, at the time and place stated in the order.
2 कोई व्यक्ति, जिससे CrPC section 91 के अन्तर्गत दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस आदेश का पालन नहीं किया है।
Eng Any person under this section produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same.
Most Read: CrPC Section 200 in Hindi – सीआरपीसी धारा 200 क्या है
3 इस धारा की कोई बात-
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की Section 123 और 124 या बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी;
- डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।
Nothing in this section shall be deemed-
- To affect sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872 ), or the Bankers’ Books Evidence Act, 1891 (13 of 1891 ) or
- To apply to a letter, postcard, telegram, or other document or any parcel or thing in the custody of the postal or telegraph authority.
Note: हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी दस्तावेज़ को पेश करने का आदेश दे सकता है। सीआरपीसी की धारा 91 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी मामले को लेकर मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति की दस्तावेजी जानकारी कोर्ट के माध्यम से हासिल कर सकता है। बस दंड पक्रिय संहिता की धारा 91 के तहत आवेदन देना पड़ता है।
Most Read: CRPC Section 397 in Hindi – सीआरपीसी धारा 397 क्या है
इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 91 के अनुसार कैसे आदेश जारी होता है, किस तरह आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है, किस तरह दस्तावेज़ पेश करना जरूरी होता है। यह सभी बातें हमने आपको बताई बहुत ही आसान भाषा में, भले ही हमारे साथ ऐसा नहीं होता हो मगर इन सभी बातों का जानना हमारे लिए काफी फायदेमंद है।
CRPC Section 91 in Hindi – सीआरपीसी धारा 91 क्या है पूरी जानकारी हम उम्मीद करते हैं आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा और लाभकारी साबित हुआ होगा अगर आपको पसंद आया है तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।