आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आईपीसी धारा 39 क्या है (What is IPC section 39 in Hindi), आईपीसी धारा 39 में कैसे अपराध होता है, कितनी सजा सुनाई जाती है, जमानत कैसे होती है, जमानत होती है या नहीं, इस अपराध को करने से कैसे बचा जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 39 क्या कहती है (What does IPC section 39 says in Hindi), सब कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे।
बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है मगर उसके काम करने के तरीके से किसी ना किसी को नुकसान हो ही जाता है। उसके काम से किसी की मौत हो जाती है, या कोई बड़ा नुक़सान हो जाता है तो उसे अपराध माना जाता है भले हीं उसने जान बुझ कर नहीं किया हो।
ऐसे अपराध जो जानबुझकर नहीं किए गए हो मगर ऐसे काम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे मामलों के लिए भारतीय दण्ड संहिता में अलग से प्रावधान दिए गए हैं जिसके अनुसार आरोपी को दंडित किया जाता है।
तो आज हम ऐसे ही एक धारा के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसा काम कर देना जिससे किसी को कुछ नुकसान हो जाये मगर उसका उददेश किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं हो। यह सभी हम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 39 (IPC section 39 in Hindi) में समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको यह आर्टिकल अन्त तक पढ़ना है।
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आईपीसी धारा 39 क्या है (What is IPC Section 39 in Hindi)
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 39 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी काम को उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है, “स्वेच्छया” कारित करना कहलाता है।
आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो ऐसा कोई काम करना जिससे किसी को कुछ नुकसान या किसी की मौत हो जाती है मगर उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है।
Example: क अपनी लुट की योजना को आसान बनाने के लिए एक नगर के किसी एक बसे हुऐ घर में आग लगा देता है और उस आग से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस प्रकार क का मकसद भले किसी की मृत्यु करना नहीं रहा हो पर वह जानता था की किसी की मौत हो सकती हैं तो ऐसे काम को हम स्वेच्छया मृत्यु करना कहते है।
इस आर्टिकल में हमने आपको बताया कि कैसे कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की मौत या कोई नुकसान हो जाता है मगर ऐसा कुछ करना मक़सद नहीं होता है मगर वह जानता है कि ऐसे काम से किसी को हानी हो सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 39 (IPC section 39 in Hindi) से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको बहुत ही विस्तार और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है।
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