दोस्तों आज की इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आईपीसी धारा 58 क्या है। (What is IPC Section 58 in Hindi), आईपीसी धारा 58 में कैसे सजा होती है, आईपीसी धारा 58 कैसे इसमें जमानत होती है। (How is punishment and bail in IPC section 58 in Hindi) यह धारा क्या कहती है। (What does IPC section 58 says in Hindi), सब कुछ विस्तार से जानेंगे बस आप आर्टिकल लास्ट तक पढ़ते रहना।
दोस्तों अब तक हमने जितने भी IPC और CRPC की धाराओं की बात करे है उसमे हमने बात किया है की किस तरह की सजा उसे दी जाएगी। किस तरह की यातनायें उसे जेल में मिलेंगी। ठीक उसी तरह आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे की सजा मिलने के बाद या सजा सुनाए जाने के बाद जब तक उसे निर्वासित नहीं किया गया है तो उसके साथ क्या किया जाना है? ये बताया जाता है भारतीय संहिता की धारा IPC 58 में।
दोस्तों सजा तो सुना दी जाती है की अपराधी को निर्वासन की सजा या फिर उम्रकैद आदि कोई सजा मिली है, साथ ही साथ ये भी बताया जाता है की अब क्या क्या उसके साथ किया जाना है? खेर में आपको सब कुछ बताऊंगा बस आप ये आर्टिकल पूरा लास्ट तक पढ़ते रहिये ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आये।
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आईपीसी की धारा 58 क्या है (What is IPC Section 58 in Hindi)
भारतीय दंड संहिता की धारा 58 के अनुसार, निर्वासन से दण्डादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिए जाएं –
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1955 (1955 का 26) की धारा 117 और अनुसूची द्वारा (1-1-1956 से) निरसित।
दोस्तों इसमें ये कहा गया है की जब किसी को निर्वासन की सजा मिली है या फिर किसी को उम्र कैद की सजा मिली है तब फिर अपराधी को सजा सुनाने के बाद,सजा के दौरान उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना है या कैसा व्यवहार किया जायेगा?
Important Note: दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा IPC 58 को Government के तरफ से IPC से हटा दिया गया है।
Note: IPC की इस धारा 58 के अंतर्गत ये बताया गया है, की किस तरह की सजा उसे दी जाएगी। किस तरह की यातनायें उसे जेल में मिलेंगी।
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मुझे उम्मीद है की आपको आईपीसी धारा 58 क्या है? इससे सम्बंधित बहुत सी जानकारी आपको हुई होगी और साथ ही IPC की धारा 58 क्या कहती है? (What does section IPC 58 says in Hindi). इसकी जानकारी भी आपको मिल गयी होगी।
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